Wednesday, 27 December 2017

मालेगांव ब्लास्ट केस: कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर से हटा

मालेगांव ब्लास्ट केस: कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर से हटा मकोका, चलता रहेगा केस
मालेगांव ब्लास्ट केस में कर्नल श्रीकांत पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दोनों के ऊपर से मकोका हट दिया गया है। कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर पर सिर्फ IPC की धाराओं के तहत केस चलेगा। हालांकि इनमें हत्या, आपराधिक साज़िश की धाराएं भी शामिल हैं। कोर्ट ने इसके अलावा श्याम साहू, प्रवीण टक्कलकी और रामचंद्र कालसांगरा को बरी कर दिया। बता दें कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में अंजुमन चौक पर शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने एक बाइक पर जोरदार धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100
से ज्यादा लोग घाटल हो गए थे।

NIA ने सबूत पेश किया
इस मामले की जांच करते हुए आजादपुर पुलिस ने हत्या, हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश के साथ कई और भी धाराएं लगाई थी। हालांकि बाद में जांच एटीएस को सौंप दी गई थी। एटीएस ने इस मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार किया। धमाके वाली मोटरसाइकिल साध्वी के नाम से रजिस्टर्ड थी। उसके बाद स्वामी दयानंद पांडे, मेजर रमेश उपाध्याय और कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित सहित कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एटीएस ने इस मामले में 20 नवंबर 2008 को मकोका लगा दिया और 21 जनवरी 2009 को पहला आरोप पत्र दायर किया। जिसमें 11 गिरफ्तार और 3 फरार आरोपी दिखाए गए। लेकिन उसके बाद इस केस की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंप दी गई। NIA ने तकरीबन 4 साल की जांच के बाद 31 मई 2016 को नई चार्जशीट फाइल की थी। जिसमें रिटायर रमेश शिवाजी उपाध्याय, समीर शरद कुलकर्णी, अजय राहिरकर, राकेश धावड़े, जगदीश महात्रे, कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी उर्फ स्वामी दयानंद पांडे सुधाकर चतुर्वेदी, रामचंद्र कालसांगरा और संदीप डांगे के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा किया गया।
पुरोहित और प्रज्ञा ने दायर की थी याचिका

इसके अलावा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शिव नारायण कालसांगरा, श्याम भवरलाल साहू, प्रवीण टक्कलकी, लोकेश शर्मा, धानसिंह चौधरी के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक पुख्ता सबूत नहीं होने का दावा किया। NIA ने मामले पर मकोका लगाने के लिए जरुरी आधार नहीं होने का दावा करते हुए मकोका कानून के तहत आरोपियों के बयान पर निर्भर नहीं होने की बात भी कही थी। जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित जैसे कई आरोपियों ने खुद को बरी करने की याचिका दायर की थी।

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.