1 सितंबर से बदल जाएंगे ये 6 नियम
कुछ दिनों में सितंबर महीने की शुरुआत होने जा रही है। इसी के साथ कई वित्तीय बदलाव भी होंगे। इस लिस्ट में क्रेडिट कार्ड, एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन शामिल हैं। इसके अलावा कई बैंक भी अगले महीने फिक्स्ड डिपॉजिट और लोन के ब्याज दरों में भी बदलाव कर सकते हैं। इसकी जानकारी आमजन को होनी चाहिए। ताकि बाद में कोई परेशानी न हो।
हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। जो ग्लोबल मार्केट में हो रहे उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। अगस्त में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के कीमतों में 33.50 रुपये की कटौती की गई थी। सितंबर में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।
क्रेडिट कार्ड नए नियम
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। 1 सितंबर से कुछ चुनिंदा क्रेडिट कार्ड यूजर्स को डिजिटल गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म, मर्चेंट्स और सरकारी लेनदेन या वाले खर्चों रिवार्ड प्वाइंट नहीं मिलेगा। एचडीएफसी बैंक ने यह बदलाव जुलाई 2025 में ही लागू कर दिया था।
इन नियमों को भी जान लें
सेबी ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन (आरपीटी) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है, जो 1 सितंबर से लागू होगा। संशोधित मानकों के तहत आरपीटी की शर्तें सूचीबद्ध कंपनी के हित में है, इसकी कंपनी प्रबंधन को देनी होगी। किसी बाहरी पार्टी से मूल्यांकन या अन्य रिपोर्ट भी जरूरी कर दिया गया है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
चांदी के गहनों के लिए हॉलमार्किंग नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ग्राहकों को अब हॉलमार्क वाले गहने या बिना हॉलमार्क वाले ज्वेलरी को खरीदने का ऑप्शन दिया जाएगा।
सितंबर की शुरुआत में एटीएम से पैसों की निकासी से संबंधित नियम भी सितंबर मएब बदल सकते हैं। कई बैंक नए शुल्क लगा सकते हैं।

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