Friday, 14 February 2025

एमपी हाई कोर्ट से अभिभावकों को मिली है आंशिक राहत

 एमपी हाई कोर्ट से अभिभावकों को मिली है आंशिक राहत

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने गुरुवार को अभिभावकों व छात्रों के हक में आंशिक राहतकारी आदेश पारित किया। व्यवस्था दी कि अभिभावक 10% वृद्धि के साथ कुल फीस का 50% जमा करें।


इस शर्त का पालन किए जाने पर बच्चों को परीक्षा में शामिल करने की अनुमति दे दी गई। अभिभावकों को शेष फीस अगले माह जमा करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। मप्र अभिभावक संघ के सचिन गुप्ता ने जबलपुर के विभिन्न निजी स्कूलों द्वारा दायर की गई अपील के अंतर्गत गुरुवार को हस्तक्षेप आवेदन दायर किया था।

संघ की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने दलील दी कि फीस जमा न करने के कारण कुछ निजी स्कूल बच्चों को परीक्षा में शामिल होने से वंचित कर रहे हैं। कलेक्टर ने लगभग 32 स्कूलों को 265 करोड़ वापस करने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद स्कूल संचालक अधिक फीस वसूल रहे हैं। कोर्ट ने कुछ अभिभावकों से भी सवाल-जवाब किए।

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.