भ्रामक विज्ञापन चलाने के आरोप में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
केरल की एक अदालत ने योग गुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। केरल के औषधि नियामकों ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ उसके स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों पर भ्रामक विज्ञापन देने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी।
कन्नूर के नेत्र रोग विशेषज्ञ के.वी. बाबू द्वारा कई शिकायतें दर्ज किए जाने के बाद, नवंबर 2023 में, केरल के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य भर के अपने कार्यालयों से पतंजलि के खिलाफ औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, (डीएमआर अधिनियम) 1954 का उल्लंघन करने के आरोप में कानूनी कार्यवाही शुरू करने को कहा था।
“शिकायतकर्ता अनुपस्थित। सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया गया। सभी आरोपियों को जमानती वारंट,” पलक्कड़ अदालत द्वारा 16 जनवरी, 2025 को दर्ज मामले की स्थिति में उल्लेख किया गया है। विज्ञापनों में दावा किया गया था कि पतंजलि आयुर्वेद के कुछ उत्पाद उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हालांकि, डीएमआर अधिनियम के तहत ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबंध है।

No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.