राजस्व विभाग की जमीन का नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र अब एक दिन में मिलेगा। दरअसल इस सेवा को लोकसेवा गारंटी में शामिल कर दिया गया है, जिसके लिए लोकसेवा केंद्रों में आवेदन करना पड़ेगा। जिसके बाद एक दिन में संबंधित तहसीलदार को नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करना पड़ेगा। तय समय में एनओसी नहीं मिलने पर एसडीएम और कलेक्टर के यहां अपील की जा सकेगी।
एनओसी नहीं दी तो अपील का अधिकार
लोक सेवा गारंटी के जिला प्रबंधक प्रसून सोनी ने बताया कि अब किसानों और आम लोगों को एक दिन में जमीन का नो-डयूज प्रमाण-पत्र तहसीलदार द्वारा अनिवार्य रूप से जारी करना पड़ेगा। यदि तहसीलदार द्वारा नियत अवधि में भूमि का नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है तो इसकी प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी और द्वितीय अपील जिला कलेक्टर को करना होगी। इसके बाद उन्हें नो-ड्यूज प्रमाण मिल जाएगा।

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