सरकार देती है जमा पैसों पर ब्याज
अगर कोई कर्मचारी हर महीने दो हजार रुपये पीएफ फंड में जमा करता है, तो कंपनी भी उतनी रकम जमा करेगी। इस फंड पर ब्याज सरकार द्वारा दिया जाता है। इस फंड की राशि सेवानिवृत्ति के बाद निकाली जा सकती है। कई मामलों में फंड से पैसे जॉब के दौरान निकाल सकते हैं।
कब निकाल सकते हैं पैसा?
अगर घर में किसी की शादी है, तो आप पीएफ फंड से पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा जमीन खरीदने या मकान बनाने में भी फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि ईपीएफ सदस्य हाउस बिल्डिंग एडवांस के रूप में पीएफ से राशि निकाल सकते हैं।
कैसे पीएफ से एडवांस निकाला जाता है?
ईपीएफओ के वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 31 भरना होगा।
अगर उमंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं को यूएएन नंबर दर्ज करें।
इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करें और दर्ज करना होगा।
अब उमंग ऐप पर फॉर्म 31 के विकल्प का चयन करें।
अब आपको बताना होगा कि किस वजह से एडवांस ले रहे हैं और कितने पैसे चाहिए।
इसके बाद बैंक अकाउंट की पासबुक की फोटो अपलोड करें।
अगर आपका क्लेम एक्सपेट हो जाता है तो बैंक में पैसे आ जाएंगे।

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