सम्पति विरूपण अधिनियम में दिए गए प्रावधान के
अनुसार कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने कलेक्टर कार्यालय में बीड़ी, सिगरेट, तम्बाखू, गुड़ाखु, शराब, गुटका इत्यादि खाकर शासकीय सम्पति को नुकसान पहंुचाने अथवा गंदगी
फैलाने से संबंधित व्यक्तियों के विरूध्द 50 रूपए अर्थदण्ड से आरोपित किया जाएगा।
उन्होने कहा है कि दो बार से अधिक एक ही व्यक्ति द्वारा अवहेलना करने पर संबंधित
के विरूध्द दण्डात्मक कार्रवाई के साथ एक हजार रूपए से अर्थदण्ड से दण्डित किया
जाएगा। इसके रोकथाम एवं निगरानी के लिए कार्यालय परिसर में नगर सैनिक घनश्याम साहू, पवन चक्रधारी एवं नीलकण्ठ
चन्द्राकर की ड्यूटी लगाई गई है।
Monday, 12 August 2019
जिला कार्यालय परिसर पर गुटका इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध
Tags
# Chhattisgarh

About http://dangerkhabar.com/
Related Posts:
Chhattisgarh
Labels:
Chhattisgarh
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.