रायपुर। आज रात 11 बजे से राजधानी
रायपुर सहित पूरे राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लागू हो जाएगा। कोरोनावायरस संक्रमण से
बचाव के लिए यह पूर्ण लॉकडाउन राज्य में लागू किया गया है। राज्य के गृहमंत्री के
सुझाव पर हर सप्ताह के अंत में इस पूरे माह पूर्ण लॉकडाउन की अनुशंसा की गई है। अब
सोमवार सुबह छह बजे तक यह पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा और लोगों को घरों पर ही रहना
होगा।
सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं और अगले दो दिनों
तक दुकानें इसी तरह बंद रहेंगी। सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं को ही चालू रखने के
निर्देश दिए गए हैं। इस सप्ताहांत के पहले पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही जिले
के कलेक्टर एस भारती दासन और एसएसपी आरिफ शेख ने लोगों से इसका कडाई से पालन करने
की अपील की है। इस दौरान धारा 144 प्रभावी रहेगी और लोगों का सार्वजनिक
स्थलों पर निकलना प्रतिबंधित होगा।
पुलिस ने संभाला मोर्चा
पूर्ण लॉकडाउन शुरू होने के पहले ही पुलिस ने
भी सुरक्षा मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को हिदायत देकर घर भेजा जा रहा है।
गली-मोहल्लों में भी पुलिस ने गश्त शुरू कर दी है। लोगों से बाहर न निकलने की अपील
की जा रही है। इस दौरान नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज
करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पूर्ण लॉकडाउन के मद्देनजर जिले की बाहरी सीमा को
भी सील कर दिया गया है। शहर के अलग-अलग इलाकों में पुलिस टीमें तैनात की गई हैं।
पट्रोलिंग टीमों ने अलग-अलग इलाकों में गश्त शुरू कर दी है।
संक्रमण की चेन को तोडना है मकसद
इस पूर्ण लॉकडाउन के पीछे का मकसद कोरोना वायरस
संक्रमण की चेन को तोडना है। लोग यदि लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों पर रहेंगे।
अन्य लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे तो इससे संक्रमण फैलने का खतरा कम होगा। इस
तरह का पूर्ण लॉकडाउन अभी इस पूरे माह हर हफ्ते के अंत में लागू रहेगा। रायपुर
कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के संभावित
प्रसार को देखते हुए इसे रोकने के लिए मई माह के प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11
बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा।
चालू रहेंगी यह सेवाएं
इस दौरान जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन
सेवाएं पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय,
दुकानों
और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को छोडकर अन्य सभी दुकानें और कार्यालय बंद रहेंगे। दवा
दुकानों, खाद्य सामग्री, दूध, अंडा, चिकन
और पट्रोल पंप की सेवाएं जारी रहेंगी। बिजली आपूर्ति, नगर पालिका की
सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं, एटीएम और संचार सेवाओं को चालू रखने के
निर्देश दिए गए हैं।
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