बिलासपुर। जिला प्रशासन ने आज तखतपुर तहसील के
ढनढन और करनकापा तथा मस्तूरी के निमतरा गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए उसके
चारों ओर की परिधि में किसी भी प्रकार की दुकानें खोलने, मोटर गाड़ियों
की आवाजाही के साथ ही सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी ।
इसके साथ ही तखतपुर शहर के जेएमपी कॉलेज परिसर
और मोहन वाटिका के चारों ओर के 3 किलोमीटर परिधि क्षेत्र को भी बफर जोन
घोषित करते हुए वहां सभी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियां एवं मोटर गाड़ियों की
आवाजाही तथा बिना मेडिकल इमरजेंसी के लोगों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया
गया है।
तखतपुर के ढनढन एवं करनकापा में और मस्तूरी के
निमतरा में कोरोनावायरस संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन ने फौरी तौर पर उक्त गांवों
तथा उनके चारों ओर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए वहां किसी भी
प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण पाबंदी घोषित कर दी है।
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