Friday 22 May 2020

अब 100 दिन में मिलेगी आवास की अनुमति, नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर


आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आवासीय कॉलोनी के अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने कवायद तेज कर दी गई है। इसे सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली सी.जी.आवास विकसित किया गया है। एकल खिड़की प्रणाली से अब सभी अनुमति 100 दिवस के भीतर पूर्ण किए जाने का निर्देश है।


मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में आवासीय कालोनियों के विकास की प्रक्रिया का सरलीकरण करने सख्त निर्देश दिए। जिसके तहत लागू की गई प्रणाली में कॉलोनाइजर-आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि की चर्तुसीमा के अंतर्गत खसरे को एकीकृत कर प्रस्तुत नहीं किये जाने पर खसरा एकीकरण के लिए 40 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत् आवेदक को अब बार-बार किसी भी दफ्तर का चक्कर काटने की आवश्यकता भी नहीं होगी।
बीते वर्षों में आवासीय कॉलोनी के विकास की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए जहां डेढ़ से दो साल का समय लग जाता था। कोई निश्चित समय सीमा नहीं थी। वहीं अब इसकी समय-सीमा तय कर दी गई है। आवेदकों को 100 दिन के भीतर विकास अनुज्ञप्ति मिल जाएगी। इसके साथ ही भू-व्यपवर्तन प्रमाण पत्र, अनुमोदित अभिन्यास, कॉलोनी विकास की अनुमति की स्वीकृति सभी एकल खिड़की के माध्यम से प्राप्त होगी। इससे दफ्तरों का चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।

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