रायपुर। राज्य के पंजीयन कार्यालयों में कोरोना
वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए देशव्यापी लाॅकडाउन के फलस्वरूप 23 मार्च
से 3 मई 2020 तक दस्तावेजों का पंजीयन कार्य बंद कर दिया
गया था। चूंकि दस्तावेजों का पंजीयन महत्वपूर्ण अार्थिक गतिविधि है। इसे और
जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा 4 मई से राज्य के
पंजीयन कार्यालयों में पंजीयन का कार्य चालू करने का निर्णय लिया गया है।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित रेडजोन एवं हाॅटस्पाट क्षेत्र को छोड़कर शेष
क्षेत्रों में पंजीयन कार्यालय दस्तावेज पंजीयन हेतु खुले रखे जाएंगे। वर्तमान में
छत्तीसगढ़ में रेड जोन एवं हाॅटस्पाॅट क्षेत्र में रायपुर जिले के उप पंजीयक
कार्यालय एक, दो, तीन और चार, कोरबा जिले के
उप पंजीयक कार्यालय कोरबा और कटघोरा तथा सूरजपुर जिले का उप पंजीयक कार्यालय
सूरजपुर शामिल है, अतः इन कार्यालयों को छोड़कर छत्तीसगढ़ के अन्य
सभी जिलों के उप पंजीयक कार्यालयों में दस्तावेजों के पंजीयन का कार्य 4 मई
से शुरू हो जाएगा।
वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग मंत्रालय द्वारा
राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर को अन्य पंजीयन कार्यालयों को 4 मई
से चालू किये जाने के लिए के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जारी आदेश
में कहा गया है कि पंजीयन की यह अनुमति भारत सरकार के गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य
एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के
अधीन होगा।
पंजीयन कार्यालयों में स्टाफ की क्षमता अनुसार
एक तिहाई अधिकारी-कर्मचारियों की डयूटी रोस्टर बनाकर लगायी जाए। कार्यालय के
संचालन का समयावधि का कड़ाई से पालन किया जाए। किन्ही कारणवश अंतिम पक्षकार का
पंजीयन कार्य समयावधि पर पूर्ण नहीं होने पर उनके पंजीयन कार्य पूर्ण होने तक
कार्यालय खुला रखा जाए। इस दौरान पंजीयन कार्यालयों में सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस
का पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी परिस्थिति में भीड़ एकत्रित नही होनी चाहिए।
उपरोक्त बिन्दुओं की पालन की जिम्मेदारी जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक की होगी।
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