रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के श्रमिकों
को लॉकडाउन के बीच बड़ी राहत देने का फैसला किया है। श्रमिक अपने कार्यस्थल तक पहुंचने
के लिए एक स्थान से दूसरे स्थन तक जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए
कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी। श्रम सचिव सोनमणि बोरा ने इस संबंध में विस्तृत आदेश
जारी किया है।
विभाग ने आश्रय स्थल और रिलीफ कैंप में रह रहे
श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने का निर्देश कलेक्टरों को दिया है।
श्रमिकों को किसी भी स्थिति में राज्य के बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश
में कहा गया है कि वहां रह रहे श्रमिकों के कार्य कौशल की पहचान कर उन्हें उपयुक्त
कार्य उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय जिला प्रशासन पंजीयन करेगा। कौशल चिन्हित करने के बाद उसका जिला स्तर पर अनुमति प्राप्त उद्योगों
व गतिविधियों में प्लेसमेंट के लिए संभावना तलाश कर कार्य दियाया जाए। यदि श्रमिक
पहले से जहां काम कर रहा था, वहां जाना चाहे तो इसकी व्यवस्था की
जाए।
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