Sunday 22 March 2020

आबकारी एक्ट के तहत् देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें 23 से 25 मार्च तक बंद रखने के निर्देश


महासमुंद ! कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर सुनील कुमार जैन ने कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं संक्रमण से आमजनो़ं को सुरक्षित रखने के की दृष्टि से आबकारी एक्ट के तहत् महासमुंद जिले की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें एवम महासमुंद जिले के भण्डागारों तथा रेस्टोरेंट एवं होटल बार को 23 से 25 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए है।


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