महासमुंद ! कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर सुनील कुमार जैन ने कोरोना वायरस
कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं संक्रमण से आमजनो़ं को सुरक्षित रखने के की
दृष्टि से आबकारी एक्ट के तहत् महासमुंद जिले की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा
दुकानें एवम महासमुंद जिले के भण्डागारों तथा रेस्टोरेंट एवं होटल बार को 23
से 25
मार्च
तक बंद रखने के निर्देश दिए है।
Sunday 22 March 2020
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आबकारी एक्ट के तहत् देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें 23 से 25 मार्च तक बंद रखने के निर्देश
आबकारी एक्ट के तहत् देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें 23 से 25 मार्च तक बंद रखने के निर्देश
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