भिलाई नगर ! कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला
प्रशासन द्वारा सोमवार को बंद के आदेश के बाद भी आकाश गंगा सुपेला स्थित खुले
व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कराया गया।
साथ ही आदेश का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ चालान की कार्रवाई करते हुए
अर्थदंड की वसूली की गई। निगम अधिकारियों ने बंद के आदेश के बाद भी दुकान खोलने पर
मिरल सुपर बाजार के खिलाफ 25 हजार का अर्थदंड लगाया गया।
सोमवार को आकाशगंगा सुपेला में आदित्य बिरला
मनी लिमिटेड, पीएस
स्टील ट्यूब, नेशनल
इशोरेंस तथा सुपेला रेलवे क्रासिंग रोड पर स्थित सेमीकंडक्टर व्यवसायिक प्रतिष्ठान
को स्वयं जिलाधीश द्वारा बंद कराया गया। संचालकों के खिलाफ दंड स्वरूप अर्थदंड की
कार्रवाई भी की गई। अन्य खुले संस्थाओं को चेतावनी देकर बंद कराया गया। इस
कार्रवाई के दौरान जिलाधीश अंकित आनंद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव
एवं नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी, उपायुक्त अशोक द्विवेदी सहित
अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
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