रायपुर ! कर्नाटक हाई कोर्ट ने सीसीआई द्वारा अमेजन के
खिलाफ जांच के आदेश को इस आधार पर रोक दिया है, कि एनफोर्समेंट
डायरेक्टरेट ने पहले ही फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है
जो एफडीआई नीति के उल्लंघन में होने के आरोप के सम्बन्ध में चल रही है। न्यायालय
ने सीसीआई बनाम भारती एयरटेल मामले के निर्णय को आधार बनाते हुए अमेजॉन की याचिका
पर स्टे दिया है। हाई कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया है, कि जबकि सीसीआई
ने अमेजॉन से पिछले मामले में टिप्पणी मांगी थी इस दृष्टि से सीसीआई को वर्तमान
मामले में पक्षकारों को भी बुलाना चाहिए था।
कैट और दिल्ली व्यापार महासंघ दोनों ने कनार्टक
हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया है और दोनों
इस मामले में अपने-अपने वकीलों से सलाह ले रहे हैं। इस बीच कैट केंद्र सरकार से
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जाँच में तेजी लाने पर जोर देगा । इस संदर्भ में कैट
का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला
सीतारमन से मुलाकात करेगा।
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