भोपाल ! मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रिक से चलने
वाले वाहनों के पंजीयन के लिए तय फीस में शत-प्रतिशत छूट देगा और उनके जीवनकाल कर
में भी परिवहन विभाग रियायत देगा।
इसके
लिए परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। मध्यप्रदेश मोटरयान नियम के तहत
इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 के अनुसार सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक
वाहनों के पंजीयन पर निर्धारित फीस में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। प्रथम आओ प्रथम
पाओ के आधार पर या पांच वर्षो तक जो भी पहले हो छूट दी जाएगी।
इसके
तहत दो पहिया वाहन अधिकमत ढाई सौ वाट के लिए 22
हजार पांच सौ, शेयर्ड ई-रिक्शा और आॅटो रिक्शा
प्रत्येक के लिए साढ़े सात हजार, माल वाहन तिपहिया के लिए तीन हजार, कार के लिए नौ हजार और बस के लिए 2 हजार 250
रुपए तक की छूट दी जाएगी।
इसी
तरह इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले मासिक, तिमाही
अथवा जीवनकाल कर की दर को जीवनकाल कर के रूप में मोटरयान कर जमा करने की दशा में
आंशिक छूट दी जाएगी तथा वाहन के मानक मूल्य का एक प्रतिशत जीवनकाल कर लिया जाएगा।
इसमें भी प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर या पांच वर्षों तक जो भी पहले हो छूट दी
जाएगी। दो पहिया वाहन पर पंद्रह हजार,
शेयर्ड
ई रिक्शा और आॅटो रिक्शा प्रत्येक पर पांच हजार, माल
वाहन तिपहिया पर दो हजार, कार पर छह हजार और बस पर डेढ़ हजार रुपए
की छूट दी जाएगी। यह छूट इसी माह से लागू होगी।
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