पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ श्री धनंजय देवांगन ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव के संचालक मंडल को कत्र्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षा और बैंकिंग सदस्यों के हितों के प्रतिकूल कार्य करने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 53 की उपधारा (1) के अंतर्गत हटाने का प्रस्ताव करते हुए अधिनियम की धारा-53 उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
    पंजीयक द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव के बोर्ड/संचालक मंडल को आरोप पत्र जारी करते हुए 29 जुलाई के अभ्यावेदन प्रस्तुत करने कहा गया है। इस प्रकरण की सुनवाई पंजीयक सहकारी संस्थाएं के कार्यालय में 31 जुलाई 2019 को दोपहर 11 बजे की जाएगी। इस सुनवाई में बोर्ड के सदस्य, पदाधिकारी उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। 
    पंजीयक, सहकारी संस्थाएं ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 53 की उपधारा 10 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला राजनांदगांव को विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्त किया है। इस संबंध में जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव के संचालक मंडल द्वारा किया गया कोई भी आदेश या पारित किया गया संकल्प या किया गया कोई अन्य कार्य तब तक प्रभावी नही होगा जब तक कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए।