मुख्यमंत्री बघेल और राज्य के श्रम मंत्री डॉ.
शिवकुमार डहरिया ने प्रदेश के श्रमिकों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके
तहत छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1963 के अंतर्गत
कर्मचारियों और श्रमिकों की सेवानिवृत्ति 58 वर्ष से बढ़ाकर
60 वर्ष करने की कार्यवाही की जा रही है।
श्रम विभाग के सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह ने
बताया कि इस निर्णय अनुसार सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष किए जाने
हेतु प्रारूप अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होने के 15 दिवस
के भीतर सभी हितबद्ध पक्षों से प्राप्त होने वाले सुझावों के विचारण के बाद इस
संबंध में अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन
(स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 एवं छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन
(स्थायी आदेश) नियम, 1963 ऐसे उपक्रमों (कारखाना, स्थापना,
संस्थान
या अन्य औद्योगिक इकाई) पर लागू है, जिनमें पूर्ववर्ती 12
माहों के दौरान 30 या अधिक श्रमिक नियोजित होते हैं। इस अधिनियम
के अनुसार वर्तमान में कर्मचारियों एवं श्रमिकों की सेवानिवृत्ति आयु 58
वर्ष निर्धारित है। विभिन्न संगठनों द्वारा सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग की
जाती रही है।
इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में श्रम विभाग
द्वारा किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप प्रदेश के विभिन्न उपक्रमों, कारखानों,
उद्योगों,
संस्थानों
में कार्यरत कर्मचारी अब 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष
की आयु में सेवानिवृत्ति होंगे। 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति के पश्चात
संबंधित उपक्रम के नियोजक उपक्रम के हित में संबंधित कर्मचारी की सेवाएं आवश्यक
होने पर 62 वर्ष तक भी रख सकेंगे।
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