लोकसभा
चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बैलेट यूनिट पर चस्पा होने वाले
मतपत्रों में नाम, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के साथ
उम्मीदवार का फोटो भी रहेगा। एक जैसे या मिलते-जुलते नामों के दो या दो से अधिक
उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने में मामले पूर्व में सामने आएं हैं। इसके मद्देनजर निर्वाचन
आयोग ने उम्मीदवारों के नाम, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के साथ
मतपत्रों में फोटो अंकित करने के ये निर्देश इस चुनाव में जारी किए हैं। मतपत्रों
पर उम्मीदवारों का फोटो उसके नाम और चुनाव चिन्ह के बीच में 2.5 सेंटीमीटर के आकार (स्टेम्प साइज) में अंकित
किए जायेंगे। मतपत्रों पर फोटो अंकित करने के लिए उम्मीदवारों को अपने नाम
निर्देशन पत्र के साथ ही फोटो भी देना होंगे। उम्मीदवारों के फोटो बिना टोपी और
बिना चश्मे में होना अनिवार्य किया गया है।
एक
दिवसीय प्रशिक्षण एसएटीआई डिग्री कॉलेज में दिया गया।
पांचों
विस के सेक्टर आॅफिसरों को दिया प्रशिक्षण
लोकसभा
चुनाव की प्रक्रिया कराने के लिए जिले सभी पांचो विधानसभाओं के लिए नियुक्त सेक्टर
आफीसरों को शुक्रवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण एसएटीआई डिग्री कॉलेज में दिया गया।
इस प्रशिक्षण के दौरान अपर कलेक्टर वृदांवन सिंह ने सेक्टर आफीसरों को चुनाव के
दिशा निर्देश व जिम्मेदारियों का पालन करने के निर्देश दिए। अपर कलेक्टर सिंह ने
कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए। इसमें कोताही बरतने पर सेक्टर
आफिसर स्वंय दंड के सहभागी होंगे व अन्य अमला भी प्रभावित होगा। प्रशिक्षण में
ईवीएम और वीवी पैट की कार्यप्रणाली,
संचालन
सहित मतदान सामग्री के मिलान आदि की जानकारी दी। अपर कलेक्टर ने मतदान केन्द्र पर
मतदान के पूर्व की जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी।
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