Wednesday 6 February 2019

जानिए कैसे, आयकर बचाने के लिए NPS में निवेश रहेगा फायदेमंद

बिजनेस डेस्क: बाजार में कई टैक्स-सेविंग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स उपलब्ध हैं जो आपकी टैक्स देनदारी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। कर-बचत निवेश का चयन करते समय आपको जोखिम, रिटर्न की उम्मीद, नकदी की आवश्यकता और आपकी वित्तीय योजना की व्यापक आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि आप नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेविंग कर सकते हैं। वैसे तो एनपीएस बहुत पहले से है, लेकिन हाल में सरकार की ओर से की गई एक घोषणा ने इसे और आकर्षक बना दिया है।
कैसे करें निवेश
एनपीएस एक लॉन्ग टर्म टैक्स-सेविंग निवेश प्रोडक्ट है जो 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर मैच्योर होता है। मैच्योरिटी से पहले, आपको अपने एनपीएस फंड का 20 फीसद से अधिक राशि निकालने की अनुमति नहीं है। एक वित्तीय वर्ष में एनपीएस में 50,000 रुपये तक निवेश पर धारा 80 (सीसीडी) के तहत छूट है, धारा 80सी के तहत यह 1.5 लाख रुपये या उससे अधिक तक जा सकता है। इसलिए, एनपीएस धारा 80 (सी) और 80 (सीसीडी) के तहत टैक्स लाभ की छूट देता है, जिसके चलते कुल टैक्स कटौती का लाभ 2 लाख रुपये तक मिलता है।
क्यों है बेहतर
हाल ही में सरकार ने एक घोषणा में कहा कि एनपीएस को अधिक कर-अनुकूल बनाया गया है। इससे पहले, मैच्योरिटी पर एनपीएस राशि का केवल 40 फीसद कर मुक्त था और अन्य 40 फीसद वार्षिक वेतन खरीदने के लिए जरूरी था। बाकि बचा 20 फीसद या तो वार्षिकी में निवेश के लिए निर्धारित किया गया है या लागू टैक्स के अधीन वापस लेने की अनुमति दी गई है। अब सरकार ने 60 फीसद रकम निकालने को मंजूरी दी है। एनपीएस निवेशक अपने रिटायरमेंट खाते में योगदान देता है और नियोक्ता भी कर्मचारी के खाते में इस तरह का योगदान देता है। ग्राहक किसी भी निश्चित लाभ के बिना अपने खाते में योगदान देते हैं और इस पर रिटर्न की राशि कुल कार्पस एवं उस पैसों से हुई आय पर निर्भर करती है। नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी 2004 में शुरू की गई एक एक सरकार प्रायोजित पेंशन योजना है। हालांकि वर्ष 2009 में इसका विस्तार सभी नागरिकों के लिए कर दिया गया। एनपीएस सब्सक्राइबर्स के पैसों को पेशन फंड्स की ओर से निवेश किया जाता है और यही पेंशन कार्पस प्रबंधन के लिए भी जवाबदेह होता है।

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