रेल्वे
के अधिकारियों ने हाईकोर्ट के स्टे को बताया फर्जी
राजधानी
के बरखेड़ी फाटक के पास रेल्वे की जमीन से अतिक्रमण हटाने पर हाईकोर्ट ने स्टे तो
दे दिया लेकिन रेल्वे के अधिकारी कोर्ट के स्टे को मानने को तैयार नहीं है। विगत
दिवस रेल्वे के अधिकारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंच गए,जिसको लेकर रहवासियों व रेल्वे के
अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। मामले की पैरवी कर रही एडव्होकेट सपना चौधरी ने
जब रेल्वे के संपदा अधिकारी सुशील कुमार को कोर्ट के आदेश की कॉपी दिखाई तो
उन्होंने आदेश को फर्जी बताते हुए कार्रवाई रोकने से इंकार कर दिया। इस मामले में
एडव्होकेट सपना चौधरी ने डीआरएम शोभन चौधुरी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की
मांग की है।
एडव्होकेट
सपना चौधरी ने बताया कि बोगदापुल के पास रेल्वे लाइन के किनारे मकान बने हुए हैं,रेल्वे ने 178 झुग्गियों को हटाने
के आदेश दिए थे,इस आदेश की आड़ में रेल्वे के अधिकारी
अन्य आवासों को भी हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं,जिसको लेकर वर्ष 2015 में लोगों ने
जबलपुर हाईकोर्ट में 6 मई 2015 को याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि कोर्ट में
याचिका क्रं. 2.श्च.७९८३,८८३९/२०१५ पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 29 जून
2015 को यह आदेश दिया है।
वहीं
डीआरएम शोभन चौधुरी ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में है,मैंने संबंधित विभाग के पास कार्रवाई
के लिए भेज दिया है। इस मामले में न्यायालय के जो भी आदेश होंगे उसके अनुसार
कार्रवाई की जाएगी।
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