हाईकोर्ट ने कहा, MLA हेमंत कटारे पुलिस
बुलाए तो हाजिर रहें
पीडि़ता के अधिवक्ता की ओर से केस की सुनवाई पर
आपत्ति जताई गई। इस पर जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने मामला चीफ जस्टिस को रिफर
कर दिया। एकलपीठ ने कहा कि अब सीजे यह तय करेंगे कि प्रकरण किसी बेंच में सुना
जाएगा। सबसे पहले मामले की सुनवाई जस्टिस राजीव दुबे की कोर्ट में हुई थी। इसके
बाद मामला जस्टिस जेपी गुप्ता की कोर्ट में भी गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई
27 मार्च को निर्धारित की है। अगली सुनवाई तक कटारे को मिली अंतरिम
राहत बढ़ा दी गई।
-मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस श्रीधरन ने
कटारे आेर से पेश किया गया ऑडियो टेप भी सुना, लेकिन सुनवाई को
लेकर आपत्ति के चलते आगे सुनवाई नहीं की। कोर्ट के पूछने पर कटारे की ओर से बताया
गया कि वे पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने हाजिर हो चुके हैं। उनकी ओर से यह
आश्वासन दिया गया कि अगर जांच दल बुलाएगा तो वे पुन: हाजिर हो जाएंगे।
कोर्ट ने एक मार्च को अंतरिम राहत के तौर पर
कटारे की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। फरार विधायक हेमंत कटारे ने हाईकोर्ट में दो
अर्जियां पेश कर उनके खिलाफ दोनों थानों में दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग की
है।
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