1 अप्रैल
के बाद बेचे गए शेयर्स की कमाई पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स
क्विटी होल्डिंग्स पर केंद्र सरकार की ओर से
प्रस्तावित लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उस मुनाफे पर लागू होगा जिसे 1
अप्रैल 2018 के बाद शेयरों की बिक्री के जरिए हासिल किया
जाएगा। यह जानकारी खुद केंद्र सरकार ने दी है।
कैपिटल गेन टैक्स 1 अप्रैल से या
उसके बाद शेयरों की बिक्री पर लागू होगा, लेकिन कैपिटल गेन की गणना शेयर को
खरीदते समय जो उसकी कीमत थी उसमें और 31 जनवरी को बाजार में अधिकतम मूल्य में
से जो भी ज्यादा होगा, उसके आधार पर की जाएगी। आपको बता दें कि वित्त
मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के बजट में शेयरों की बिक्री के मुनाफे
पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाने की घोषणा की थी, जो कि शेयरों की
बिक्री से प्राप्त किए गए मुनाफे पर लागू होगी। वित्त वर्ष 2018-19 के
बजट में एक अप्रैल से एक लाख रुपये से ज्यादा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10
फीसद
का टैक्स लगाया गया है, हालांकि 31 जनवरी 2018
तक
के सभी मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
क्या होता है कैपिटल गेन टैक्स?
कोई भी प्रॉफिट या लाभ जो कि किसी कैपिटल
एसेट्स (पूंजीगत परिसंपत्ति) की बिक्री के जरिए प्राप्त किया जाता है उसे कैपिटल
गेन कहा जाता है। इस लाभ या मुनाफे पर उस वर्ष कर देनदारी बनती है जब संपत्ति का
लेनदेन हुआ हो। हालांकि पैत्रक परिसंपत्तियों पर कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं होता
है। क्योंकि ऐसे मामलों में बिक्री नहीं शामिल होती है बल्कि संपत्तियों का
स्थानांतरण होता है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति ऐसी किसी संपत्ति की बिक्री करता है
जो कि उसे पैत्रक रूप से मिली है। तो उस पर उसे कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।
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