Saturday 30 September 2017

31 दिसंबर तक बढ़ी पुरानी एमआरपी पर समान बेचने की तिथि



31 दिसंबर तक बढ़ी पुरानी एमआरपी पर समान बेचने की तिथि
जीएसटी लागू होने के बाद पुरानी एमआरपी दर का सामान बेचने के की अंतिम तिथि को 30 सितम्बर से बढ़ाकर 31 दिसम्बर कर दिया है। इस फैसले के बाद अब 31 दिसंबर तक पुरानी एमआरपी दर के सामान को बेचा जा सकेगा।
यह नई समय सीमा उद्योग और खुदरा विक्रेताओं की तरफ से किए गए कई अनुरोधों के बाद तय की गई है। केंद्रीय उपभोक्ता और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने कहा पैकेटबंद सामानों पर उद्योग जीएसटी के बाद के नए एमआरपी वाले स्टीकर लगाकर 31 दिसंबर तक बेच सकता है। वहीँ अब इन सामानों की बिक्री को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। अब 31 दिसंबर के बाद आपको नये स्टीकर का सामान मिलेगा। जीएसटी लागू होने के बाद इसकी 30 सितम्बर तय समय सीमा थी।
गौरतलब है किदेश में जीएसटी लागू होने के बाद पुराने एमआरपी के सामान को बेचने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर थी, लेकिन अब सरकार ने जीएसटी पूर्व के सामानों की बिक्री की समय सीमा को बढ़ा दिया है। ये सामान नई दर पर स्टिकर के साथ बेचे जाएंगे। इसके पहले यह समय सीमा 30 सितंबर थी। जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गयी है।

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