31 दिसंबर तक बढ़ी पुरानी एमआरपी पर समान बेचने
की तिथि
जीएसटी लागू होने के बाद पुरानी एमआरपी दर का
सामान बेचने के की अंतिम तिथि को 30 सितम्बर से बढ़ाकर 31
दिसम्बर कर दिया है। इस फैसले के बाद अब 31 दिसंबर तक पुरानी एमआरपी दर के सामान
को बेचा जा सकेगा।
यह नई समय सीमा उद्योग और खुदरा विक्रेताओं की
तरफ से किए गए कई अनुरोधों के बाद तय की गई है। केंद्रीय उपभोक्ता और खाद्य एवं
सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने कहा पैकेटबंद सामानों पर उद्योग जीएसटी
के बाद के नए एमआरपी वाले स्टीकर लगाकर 31 दिसंबर तक बेच सकता है। वहीँ अब इन
सामानों की बिक्री को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। अब 31
दिसंबर के बाद आपको नये स्टीकर का सामान मिलेगा। जीएसटी लागू होने के बाद इसकी 30
सितम्बर तय समय सीमा थी।
गौरतलब है किदेश में जीएसटी लागू होने के बाद
पुराने एमआरपी के सामान को बेचने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर थी,
लेकिन
अब सरकार ने जीएसटी पूर्व के सामानों की बिक्री की समय सीमा को बढ़ा दिया है। ये
सामान नई दर पर स्टिकर के साथ बेचे जाएंगे। इसके पहले यह समय सीमा 30 सितंबर
थी। जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गयी है।
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