पाँच वर्ष की औसत उत्पादकता और वास्तविक फसल
उत्पादकता के अंतर पर बनता है बीमा दावा
प्रधानमंत्री फसल बीमा में प्रदेश में सर्वाधिक
42 लाख किसान बीमित
सीहोर जिले में 43 हजार 850
किसान को रुपये 55 करोड़ 50 लाख की बीमा
राशि स्वीकृत
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश
में सर्वाधिक 42 लाख किसानों को मध्यप्रदेश में बीमित किया गया
है। इस योजना के अंतर्गत खरीफ 2016 के बीमित दावों का भुगतान किया गया
है। खरीफ 2016 में सीहोर जिले के 43 हजार 850
कृषकों को 55 करोड़ 50 लाख की दावा
राशि स्वीकृत हुई है। देखा जाय तो जिले के एक किसान के मान से 12
हजार 657 रुपये बीमा दावे का औसत आता है। लेकिन पटवारी हल्का अनुसार
क्षतिस्तर भिन्न-भिन्न होने से कहीं अधिक और कहीं कम बीमा राशि का भुगतान हुआ।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पिछले 5
वर्षों की औसत उत्पादकता (जो फसल कटाई प्रयोग से निकाली जाती है) में वास्तविक फसल
उत्पादकता के अंतर पर बीमा दावा बनाया जाता है।
उदाहरण के लिये सीहोर जिले की रेहटी तहसील के
पटवारी हल्का 44 में वास्तविक उपज तथा थ्रेश होल्ड उपज में फसल
कटाई प्रयोगों में कमी मात्र 2 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर रही। इस वजह
से बीमा दावा राशि अत्यन्त कम रही। दूसरी ओर जिन पटवारी हल्के में फसल कटाई
प्रयोगों में थ्रेश होल्ड तथा वास्तविक फसल कटाई में अधिक अंतर रहा, वहाँ
ज्यादा फसल बीमा राशि बनी।
उदाहरण के लिये इसी तहसील के पटवारी हल्का 42
में थ्रेश होल्ड उपज से वास्तविक उपज में अंतर फसल कटाई प्रयोगों में 319
किलोग्राम प्रति हैक्टेयर रहा। इस कारण से इस पटवारी हल्के के ग्रामों में किसानों
को फसल बीमा राशि अधिक मिली।
सीहोर जिले में कृषकों को सोयाबीन फसल में अधिक
नुकसान होने से अधिक राशि प्राप्त हुई है जैसे - कृषक श्री दशरथ सिंह पटवारी हल्का
नं. 41 ग्राम अवंतिपुरा को बीमा दावा राशि 1,81,345 रुपये प्राप्त
हुए हैं। इसी प्रकार कृषक श्री मनोहर सिंह पटवारी हल्का नं. 42
ग्राम महोड़िया को राशि 1,21,949 रुपये, कृषक श्री अशोक
कुमार गुप्ता पटवारी हल्का नं. 42 ग्राम महोडिया को 1,40,752
रुपये, कृषक सिद्धनाथ सिंह पटवारी हल्का नं. 47 ग्राम
संग्रामपुर को 97 हजार 480 रुपये, कृषक
श्री भरतसिंह गेहलोत पटवारी हल्का नं. 52 ग्राम संग्रामपुर को 94
हजार 697 रुपये, कृषक श्री शेरसिंह पटवारी हल्का नं. 35
ग्राम तकीपुर को 85 हजार 732 रुपये, कृषक
श्री पर्वतसिंह पटवारी हल्का नं. 64 ग्राम धबोटी को 76
हजार 636 रुपये, कृषक श्री नरसिंह पटवारी हल्का नं. 68
ग्राम बड़नगर को 84 हजार 882 रुपये और कृषक
श्री हरिचरण पटवारी हल्का नं. 07 ग्राम सेमरादांगी को 66
हजार 539 रुपये प्राप्त हुए हैं।
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री फसल
बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार पिछले 5 सालों में फसल
कटाई प्रयोगों के मान से वास्तविक उपज के अंतर के अनुसार बीमा राशि का भुगतान होता
है। कटाई अंतर कम होने पर बीमा राशि कम प्राप्त होती है और वास्तविक उपज का अंतर
ज्यादा होता है तो दावा राशि ज्यादा प्राप्त होती है। यह भी कि प्रधानमंत्री फसल
बीमा योजना क्षेत्र आधारित है। किसानवार योजना नहीं है।
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