Friday 25 August 2017

यौन शोषण में डेरा प्रमुख दोषी करार, बेकाबू समर्थकों की हिंसा में 31 की मौत

यौन शोषण में डेरा प्रमुख दोषी करार, बेकाबू समर्थकों की हिंसा में 31 की मौत


दो साध्वियों से यौन शोषण के आरोप में डेरा प्रमुख को सीबीआइ कोर्ट के दोषी करार देते ही पंचकूला में हिंसा फैल गई। अदालत सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाएगी। फैसले के बाद डेरा समर्थक आगजनी व पथराव पर उतारू हो गए। डेरा प्रेमियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए टकराव में पंचकूला में 28 लोगों की जान चुकी थी, जबकि 3 सिरसा में मारे गए। जिनमें दो पत्रकार भी शामिल हैं।

हिंसा और आगजनी पंचकूला ही नहीं हरियाणा के अन्य जिलों और पंजाब के कई शहरों तक फैल गई। सिरसा में वीटा मिल्क प्लांट में आग लगाने के बाद हुए टकराव में तीन लोगों की पुलिस की गोली से मौत हो गई। टोहाना नगर परिषद कार्यालय में पेट्रोल बम फेंका गया और रेलवे स्टेशन पर लगी एक मशीन को आग लगा दी। कैथल में चार अधिकारियों के वाहन फूंक दिए गए। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर खड़ी रीवा एक्सप्रेस को दो डिब्बों में समर्थकों ने आग लगा दी। दिल्ली के कुछ और हिस्सों में हिंसा हुई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तीन गाडि़यां फूंकी गई। 

मीडिया को बनाया निशाना
पंचकूला में गोलीबारी व पथराव में करीब 350 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 60 की हालत गंभीर है। घायलों में लगभग 50 महिलाएं हैं। डेरा समर्थकों ने सबसे पहले सीबीआइ कोर्ट के आसपास ही मीडिया कर्मचारियों और उनकी गाडि़यों को निशाना बनाया। पूरे शहर में सड़कों पर खड़े सैकड़ों वाहन फूंक डाले। हालात बिगड़ने पर सीआरपीएफ ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। इसके बाद भीड़ और उग्र हो गई और सीआरपीएफ के जवानों पर टूट पड़ी। पंचकूला से लगे हुए पंजाब के शहरों जीरकपुर और मोहाली के भी कुछ हिस्सों में हिंसा की घटनाए हुई हैं। खरड़ और चंडीगढ़ में भी ऐसे ही हालात देर शाम तक बने हुए थे।

जब्त करो डेरा मुखी की संपत्ति
समर्थकों की विभिन्न राज्यों में हिंसा और आगजनी को देखते हुए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा प्रमुख की सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि आगजनी और हिंसा से होने वाले नुकसान की भरपाई डेरा प्रमुख की संपत्ति से की जाएगी। हिंसा और आगजनी को काबू करने के लिए हाई कोर्ट ने सेना और पुलिस को खुली छूट दी है। साथ ही कहा कि जो भी बवाल करे तो सख्ती बरतें।

7 मिनट कोर्ट में हाथ जोड़कर खड़े रहे डेरा प्रमुख
पंचकूला : अदालत जब फैसला सुना रही थी तो डेरा प्रमुख सात मिनट तक हाथ जोड़े खड़े रहे। वे शुक्रवार दोपहर दो बजकर बीस मिनट पर अपनी बेटी के साथ सीबीआइ कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में सीबीआइ के वकील एचपीएस वर्मा व डेरे के वकील एसके गर्ग नरवाना मौजूद थे। सफेद कुर्ता-पायजामा, जूते पहने डेरा मुखी अदालत में हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनके बाल खुले हुए थे। जज ने पांच मिनट समय दिया और फिर डेरा प्रमुख के अपराधों को पढ़कर सुनाना शुरू किया। लगभग सात मिनट बाद उन्होंने डेरा प्रमुख को दोषी करार दे दिया। इस दौरान डेरा प्रमुख के चेहरे से पसीना टपकता रहा। सूत्रों के मुताबिक उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जब जज ने दोषी करार दिया तो डेरा प्रमुख ने अपनी बेटी से पूछा कि इन्होंने क्या कहा। इस पर बेटी ने बताया कि आपको दो लड़कियों से दुराचार, धारा 506 में दोषी करार दिया गया है। यह सुनते ही डेरा मुखी के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई।

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